भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
भाग -16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
( अनु॰ 330-342)
330. | लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
331. | लोक सभा में आंग्ल - भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
332. | राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
333. | राज्यो ं की विधान सभाओं में आंग्ल - भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
334. | स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहना |
335. | सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
336. | कुछ सेवाओं में आंग्ल - भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध |
337. | आंग्ल - भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध |
338. | अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी |
339. | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण |
340. | पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति |
341. | अनुसूचित जातियाँ |
342. | अनुसूचित जनजातियाँ |
भाग -17: राजभाषा
( अनु॰ 343-351)
अध्याय -1: संघ की भाषा
( अनु॰ 343-344)
343. | संघ की राजभाषा |
344. | राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति |
अध्याय -2: प्रादेशिक भाषाएँ
( अनु॰ 345-347)
345. | राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ |
346. | एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा |
347. | किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबं ध |
अध्याय -3: उच्चतम न्यायालय , उच्च न्यायालयों आदि की भाषा
348. | उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों , विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा |
349. | भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया |
अध्याय -4: विशेष निदेश
( अनु॰ 350-351)
350. | व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
350.A | प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा |
350.B | भाषाई अल्पसंख्यक - वर्गों के लिए विशेष अधिकारी |
351. | हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश |
भाग -18: आपात उपबंध
( अनु॰ 352-360)
352. | आपात् की उद्घोषणा |
353. | आपात् की उद्घोषणा का प्रभाव |
354. | जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना |
355. | बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करने का संघ का कर्त्तव्य |
356. | राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध |
357. | अनुच्छेद -356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग |
358. | आपात के दौरान अनुच्छेद -19 के उपबंधों का निलंबन |
359. | आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंब न |
360. | वित्तीय आपात के बारे में उपबंध |
भाग -19: प्रकीर्ण
( अनु॰ 361-367)
361. | राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण |
361.A | संसद् और राज्यों के विधान - मंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण |
363. | कुछ संधियों , करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन |
363.A | देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्ति और निजी थैलियों का अंत |
364. | महापत्तनाें और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध |
365. | संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव |
366. | परिभाषाएँ |
367. | निर्वचन |
भाग -20: संविधान का संशोधन
( अनु॰ 368)
368. | संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति व उसके लिए प्रक्रिया |
भाग -21: अस्थायी , संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध
( अनु॰ 369-392)
369. | राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हों |
370. | जम्मू - कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध |
371. | महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध |
371.A | नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
371.B | असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
371.C | मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
371.D | आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
371.E | आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना |
371.F | सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
371.G | मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |
371.H | अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध |