भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
अध्याय -2: संसद - साधारण
( अनु॰ 79-88)
79. | संसद् का गठन |
80. | राज्य सभा की संरचना |
81. | लोक सभा की संरचना |
82. | प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन |
83. | संसद के सदनों की अवधि |
84. | संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता |
85. | संसद् के सत्र , सत्रवसान और विघटन |
86. | सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार |
87. | राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण |
88. | सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार |
संसद के अधिकार ी ( अनु॰ 89-98)
89. | राज्य सभा का सभापति और उपसभापति |
90. | उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
91. | सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
92. | जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
93. | लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
94. | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
95. | अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के र ूप में कार्य करने की उपाध्यक्षता या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
96. | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
97. | सभापति और उपराष्ट्रपति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते |
98. | संसद् का सचिवालय |
कार्य संचालन ( अनु॰ 99-100)
99. | सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
100. | सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निर्हताएँ ( अनु॰ 101-104)
101. | स्थानों का रिक्त होना |
102. | सदस्यों के लिए निरर्हताएँ |
103. | सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय |
104. | अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति |
संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ , विशेषाधिकार और उन्मुत्तिकयाँ ( अनु॰ 105-106)
105. | संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ , विशेषाधिकार आदि |
106. | सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया ( अनु॰ 107-111)
107. | विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
108. | कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक |
109. | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
110. | ‘ धन विधेयक’ की परिभाषा |
111. | विधेयकों पर अनुमति |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया ( अनु॰ 112-117)
112. | वार्षिक वित्तीय विवरण |
113. | संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
114. | विनियोग विधेयक |
115. | अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
116. | लेखानुदान , प्रत्यानुदान और अपवादानुदान |
117. | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया ( अनु॰ 118-122)
118. | प्रक्रिया के नियम |
119. | संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन |
120. | संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
121. | संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन |
122. | न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना |