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भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

भाग -13: भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर , व्यापार , वाणिज्य और समागम ( अनु॰ 301-307)  

301. 

व्यापार , वाणिज्य , और समागम की स्वतंत्रता  

302. 

व्यापार , वाणिज्य , और समागम पर र्निंबधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति  

303. 

व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन  

304. 

राज्यों के बीच व्यापार , वाणिज्य का उपबन्ध करने वाली विधियों की व्यावृति  

305. 

विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति  

307. 

अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति  

 

भाग -14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ  

( अनु॰ 308-323)  

अध्याय -1: सेवाएँ  

( अनु॰ 308-314)  

308. 

निर्वचन  

309. 

संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें  

310. 

संघ या राज्य की सेवा करने वाली व्यक्तियों की पदावधि  

311. 

संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना पद से हटाया जाना या पंक्ति मे अवनत किया जाना  

312. 

अखिल भारतीय सेवाएँ  

312.A 

कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसं ” त करने की संसद की शक्ति  

313. 

संक्रमणकालीन उपबंध  

 

अध्याय -2: लोक सेवा आयोग  

( अनु॰ 315-323)  

315. 

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग  

316. 

सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि  

317. 

लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना  

318. 

आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारें में विनियम बनाने की शक्ति  

319. 

आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध  

320. 

लोक सेवा आयोगों के कृत्य  

321. 

लोक सेवा आयोगों पर कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति  

322. 

लोक सेवा आयोगों के व्यय  

323. 

लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन  

भाग 14- A अधिकरण  

( अनु॰ 323 A -323 B )  

323.A 

प्रशासनिक अधिकरण  

323.B 

अन्य विषयों के लिए अधिकरण  

भाग 15 निर्वाचन  

( अनु॰ 324-329)  

324. 

निर्वाचनों के अधीक्षण , निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना  

325. 

धर्म , मूलवंश , जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक - नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और इसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक - नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना  

326. 

लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना  

327. 

विधान - मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति  

328. 

किसी राज्य के विधान - मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान - मंडल की शक्ति  

329. 

निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन  

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