भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
भाग -5: संघ ( अनु॰ 52-151)
अध्याय -1: कार्यपालिका - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ( अनु॰ 52-73)
52. | भारत का राष्ट्रपति |
53. | संघ की कार्यपालिका शक्ति |
54. | राष्ट्रपति का निर्वाचन |
55. | राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति |
56. | राष्ट्रपति की पदावधि |
57. | पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता |
58. | राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ |
59. | राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें |
60. | राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
61. | राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया |
62. | राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
63. | भारत का उपराष्ट्रपति |
64. | उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना |
65. | राष्ट्रपति के पद में आकस ्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन |
66. | उपराष्ट्रपति का निर्वाचन |
67. | उपराष्ट्रपति की पदावधि |
68. | उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि |
69. | उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
70. | अन्य आकस्मिकताओें में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन |
71. | राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संरक्षित विषय |
72. | क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन , परिहार या लघु करण की राष्ट्रपति की शक्ति |
73. | संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
मंत्रि - परिषद ( अनु॰ 74-75)
74. | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि - परिषद |
75. | मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध |
भारत का महान्यायवादी ( अनु॰ 76)
76. | भारत का महान्यायवादी |
सरकारी कार्य का संचालन ( अनु॰ 77-78)
77. | भारत सरकार के कार्य का संचालन |
78. | राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य |