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भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

भाग -5: संघ ( अनु॰ 52-151)

  

अध्याय -1: कार्यपालिका - राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ( अनु॰ 52-73)  

52. 

भारत का राष्ट्रपति  

53. 

संघ की कार्यपालिका शक्ति  

54. 

राष्ट्रपति का निर्वाचन  

55. 

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति  

56. 

राष्ट्रपति की पदावधि  

57. 

पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता  

58. 

राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ  

59. 

राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें  

60. 

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान  

61. 

राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया  

62. 

राष्ट्रपति के पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि  

63. 

भारत का उपराष्ट्रपति  

64. 

उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना  

65. 

राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन  

66. 

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन  

67. 

उपराष्ट्रपति की पदावधि  

68. 

उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि  

69. 

उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान  

70. 

अन्य आकस्मिकताओें में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन  

71. 

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संरक्षित विषय  

72. 

क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन , परिहार या लघु करण की राष्ट्रपति की शक्ति  

73. 

संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार  

 

मंत्रि - परिषद ( अनु॰ 74-75)  

74. 

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि - परिषद  

75. 

मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध  

भारत का महान्यायवादी ( अनु॰ 76)  

76. 

भारत का महान्यायवादी  

 

सरकारी कार्य का संचालन ( अनु॰ 77-78)  

77. 

भारत सरकार के कार्य का संचालन  

78. 

राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य  

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