भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
भाग -16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध
( अनु॰ 330-342)
330. | लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
331. | लोक सभा में आंग्ल - भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
332. | राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण |
333. | राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल - भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व |
334. | स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का पचास वर्ष के पश्चात् न रहना |
335. | सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे |
336. | कुछ सेवाओं में आंग्ल - भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध |
337. | आंग्ल - भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध |
338. | अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए विशेष जानकारी |
339. | अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण |
340. | पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति |
341. | अनुसूचित जातियाँ |
342. | अनुसूचित जनजातियाँ |
भाग -17: राजभाषा
( अनु॰ 343-351)
