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भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद

अध्याय -3: राज्य विधानमंडल - साधारण  

( अनु॰ 168-177)  

168. 

राज्यों के विधानमंडलों का गठन  

169. 

राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन  

170. 

विधान सभाओं की संरचना  

171. 

विधानमंडलों की संरचना  

172. 

राज्यों के विधानमंडलों की अवधि  

173. 

राज्य के विधान-मंडल के सत्र , सत्रावसान और विघटन  

175. 

सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार  

176. 

राज्यपाल का विशेष अभिभाषण  

177. 

सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार  

राज्य के विधानमंडल के अधिकारी  

( अनु॰ 178-187)  

178. 

विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष  

179. 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना  

180. 

अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति  

181. 

जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संघ विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना  

182. 

विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति  

183. 

सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग , पद से हटाया जाना  

184. 

सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभपति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति  

185. 

जब सभापति या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना  

186. 

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते  

187. 

राज्य के विधान - मंडलों का सचिवालय  

 

कार्य संचालन  

( अनु॰ 188-189)  

188. 

सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान  

189. 

सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति  

सदस्यों की निरर्हताएँ  

( अनु॰ 190-193)  

190. 

स्थानों का रिक्ति होना।  

191. 

सदस्यता के लिए निरर्हताएँ  

192. 

सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय।  

193. 

अनुच्छेद -188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत के लिए शास्ति  

राज्यों के विधान - मंडलो और उनके सदस्यों की शक्तियां , विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां  

( अनु॰ 194-195)  

194. 

विधान - मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों , विशेषाधिकार आदि  

195. 

सदस्यों के वेतन और भत्ते  

विधायी प्रक्रिया  

( अनु॰ 196-201)  

196. 

विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध  

197. 

धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तिया पर निर्बंधन  

198. 

धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया  

199. 

‘ धन विधेयक’ की परिभाषा  

200. 

विधेयकों पर अनुमति  

201. 

विचार के लिए आरक्षित विधेयक  

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया  

( अनु॰ 202-207)  

202. 

वार्षिक वित्तीय विवरण  

203. 

विधान - मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया  

204. 

विनियोग विधेयक  

205. 

अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान  

206. 

लेखानुदान , प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान  

207. 

वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध  

साधारणतया प्रक्रिया  

( अनु॰ 208-212)  

208. 

प्रक्रिया के नियम  

209. 

राज्य के विधान - मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन  

210. 

विधान - मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा  

211. 

विधान - मंडलों में चर्चा पर निर्बंधन  

212. 

न्यायालयों द्वारा विधान - मंडल की कार्यवाहियों की जांच किया जाना  

अध्याय -4: राज्यपाल की विधायी शक्ति  

( अनु॰ 213)  

213. 

विधान - मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति  

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