भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद
अध्याय -3: राज्य विधानमंडल - साधारण
( अनु॰ 168-177)
168. | राज्यों के विधानमंडलों का गठन |
169. | राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन |
170. | विधान सभाओं की संरचना |
171. | विधानमंडलों की संरचना |
172. | राज्यों के विधानमंडलों की अवधि |
173. | राज्य के विधान-मंडल के सत्र , सत्रावसान और विघटन |
175. | सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार |
176. | राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
177. | सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार |
राज्य के विधानमंडल के अधिकारी
( अनु॰ 178-187)
178. | विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
179. | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना , पदत्याग और पद से हटाया जाना |
180. | अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति |
181. | जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संघ विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
182. | विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति |
183. | सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना , पदत्याग , पद से हटाया जाना |
184. | सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभपति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या किसी अन्य को शक्ति |
185. | जब सभापति या उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना |
186. | अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते |
187. | राज्य के विधान - मंडलों का सचिवालय |
कार्य संचालन
( अनु॰ 188-189)
188. | सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान |
189. | सदनों में मतदान , रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति |
सदस्यों की निरर्हताएँ
( अनु॰ 190-193)
190. | स्थानों का रिक्ति होना। |
191. | सदस्यता के लिए निरर्हताएँ |
192. | सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। |
193. | अनुच्छेद -188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत के लिए शास्ति |
राज्यों के विधान - मंडलो और उनके सदस्यों की शक्तियां , विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां
( अनु॰ 194-195)
194. | विधान - मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों , विशेषाधिकार आदि |
195. | सदस्यों के वेतन और भत्ते |
विधायी प्रक्रिया
( अनु॰ 196-201)
196. | विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध |
197. | धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तिया पर निर्बंधन |
198. | धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया |
199. | ‘ धन विधेयक’ की परिभाषा |
200. | विधेयकों पर अनुमति |
201. | विचार के लिए आरक्षित विधेयक |
वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया
( अनु॰ 202-207)
202. | वार्षिक वित्तीय विवरण |
203. | विधान - मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया |
204. | विनियोग विधेयक |
205. | अनुपूरक , अतिरिक्त या अधिक अनुदान |
206. | लेखानुदान , प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान |
207. | वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध |
साधारणतया प्रक्रिया
( अनु॰ 208-212)
208. | प्रक्रिया के नियम |
209. | राज्य के विधान - मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया विधि द्वारा विनियमन |
210. | विधान - मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा |
211. | विधान - मंडलों में चर्चा पर निर्बंधन |
212. | न्यायालयों द्वारा विधान - मंडल की कार्यवाहियों की जांच किया जाना |
अध्याय -4: राज्यपाल की विधायी शक्ति
( अनु॰ 213)
213. | विधान - मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति |